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पांचवे पति से शादी की तब पकड़ाई भोपाल की हसीना, MP की फिल्मी कहानी पर नहीं होगा यकीन, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

उमाकांत त्रिपाठी।भोपाल में एक वकील की पत्नी के 4 पति निकले। महिला ने ये बात वकील से छिपा रखी थी। जब इसका खुलासा हुआ तो वकील कोर्ट पहुंच गया। मामले में जिला अदालत ने महिला को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।जिला न्यायालय भोपाल में प्रैक्टिस करने वाले वकील तबरेज उल्लाह ने बताया कि 27 मई 2022 को उनका निकाह हसीना से हुआ था। हसीना ने बताया था कि पूर्व में सलमान नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी। उससे तलाक हो चुका है। शादी के एक से डेढ़ महीने बाद ही महिला का व्यवहार बदल गया। आए दिन झगड़े होने लगे।

हसीना के साथ उसकी बेटियां भी आकर रहने लगीं। घर में लगातार विवाद होने से वकील और उनके भाई तनाव में रहने लगे। मानसिक रूप से टूट चुके भाई ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वकील ने महिला के बारे में पड़ताल की। पता चला कि महिला कई शादियां कर चुकी है। इसके बाद वकील ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।

पूर्व पतियों से तलाक भी नहीं लिया
वकील ने महिला का बैकग्राउंड पता किया तो उसमें सामने आया कि इससे पहले उसने 4 शादियां की थी। इनमें शमशेर, मतलूब हसन, सलमान और साबिर से उसका निकाह हुआ था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान यह भी सामने आया कि महिला ने अपने किसी भी पूर्व पति से वैधानिक तलाक के दस्तावेज पेश नहीं किए। शादियां करती गई और नए पति से सच्चाई छिपाई रखी। 19 जनवरी को कोर्ट ने अपने फैसले में महिला को दो साल की जेल की सजा सुनाई।

महिला बोली- तीनों नाम एक ही शख्स के
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान महिला से पूछा गया कि मतलूब, सलमान और साबिर क्या उसके पति हैं। उसने दावा किया कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर सकी।फरियादी ने अदालत में चार अलग-अलग निकाह से संबंधित दस्तावेज और एक शपथ पत्र पेश किए, जिसे न्यायालय ने सबूत के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट हुआ कि महिला ने अपने पूर्व वैवाहिक संबंधों की जानकारी छिपाकर नया विवाह किया।

19 जनवरी 2026 को सुनाया गया फैसला
सभी साक्ष्यों, प्रमाणित प्रतिलिपियों और गवाहों के आधार पर 19 जनवरी 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि महिला ने पूर्व पतियों से तलाक लिए बिना विवाह किया और अपने वैवाहिक इतिहास को जानबूझकर छिपाया। इसके आधार पर उसे धारा 82(2) के तहत दोषी ठहराया गया।

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