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प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर, जानिए क्या है Indian Railways के नियम

यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है और आपके पास वक्त नहीं है टिकट लेने का या टिकट बुकिंग काउंटर पर काफी भीड़ है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी रेल में यात्रा कर सकते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए कई प्रकार की सेवाएं देती आ रही है. उन्हीं में से एक है प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से ट्रेन में सफर करना.

क्या है ये नियम ?

अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में बैठने के बाद आपको सबसे पहले टीटीई को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि आपके पास टिकट नहीं है और जहां जाना है वहां का टिकट कटाना होगा. साथ ही किराए के अलावा 250 रूपये का जुर्माना आपसे वसूला जाएगा और ये निर्भर करता है कि आप किस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं. यहीं आपको बता दें कि यात्री को किराया उसी स्टेशन से चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकेट लिया है. इसके साथ आपको टीटीई को गार्ड सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा.

यदि आप ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गए हैं और आपने टीटीई को यह नहीं बताया कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है, तो आपको 1260 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको छह महीने तक की जेल भी हो सकती है.

या फिर कोई यात्री एडवेंचर के तौर पर टिकट नहीं लेता है और इस बात की जानकारी टीटीई को हो जाती है तब भी यात्री को लगभग 1,260 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. या फिर फाइन और जेल दोनों भी हो सकती है.

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