ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाला, तो फांसी की हो सकती है सजा- दिल्ली हाइकोर्ट

ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाला, तो फांसी की हो सकती है सजा- दिल्ली हाइकोर्ट
ऑक्सीजन सिलेंडर

पूरे देश में कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामलों से सरकार की नींद उड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या तो ऑक्सीजन की कमी ने खड़ी कर दी है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से चारों तरफ हाहाकार मचा है।

ऑक्सीजन सिलेंडर
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अब इन अस्पतालों को ऑक्सीजन हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। शनिवार को राजधानी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सिजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो।

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आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच काफी सख्त टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं, बल्कि सुनामी है। और सरकार बताए कि वह उसे रोकने के लिए क्या कर रही है?