लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की रद्द की जमानत, सरेंडर करने के आदेश

लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की रद्द की जमानत, सरेंडर करने के आदेश

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट में आज रद्द हो गई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उसको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष पर ध्यान नहीं दिया और पीड़ित पक्ष की सुनवाई भी नहीं हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले कि नए सिरे से सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रिम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

जमानत रद करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों द्वारा हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस रमणा की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला चार अप्रैल को ही सुरक्षित रख लिया था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति जताई थी जिसमें आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ जानकारी को आधार माना गया था।

आपको बता दें कि बीते साल 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की एक जीप द्वारा जिस जीप से किसानों को कुच कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और जीप को आशीष मिश्रा चला रहा था। हिंसा के बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।