Thackrey vs Shinde: शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई में EC का फैसला; फ्रीज हुआ पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न

Thackrey vs Shinde: शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई में EC का फैसला; फ्रीज हुआ पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न
उद्धव व शिंदे

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि आगामी अंधेरी पूर्व उप-चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में से किसी को भी शिवसेना के चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव आयोग की ओर से पारित अंतरिम आदेश में कहा गया है कि, अंधेरी पूर्व उपचुनाव में दोनों समूहों में से किसी को भी ‘शिवसेना’ के लिए आरक्षित ‘धनुष और तीर’ के चुनाव चिह्न का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, दोनों गुटों को अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

शिंदे और ठाकरे दोनों ही गुट को 10 अक्टूबर तक नए चुनाव चिन्ह और अपने दल के बारे में निर्वाचन आयोग को बताना होगा। जिनको वह इस अंतरिम आदेश में अपनाएंगे।

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद रविवार को दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे गुट ने बैठक बुलाई है।

बता दें कि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। आयोग ने इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट को शनिवार तक इस पर जवाब देने के लिए कहा था।