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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 454 और विपक्ष में ओवैसी की पार्टी के सिर्फ 2 वोट पड़े

महिला आरक्षण बिल तो-तिहाई बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। नए संसद भवन में पेश बिल ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ पर बुधवार चर्चा के बाद वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से वोटिंग कराई।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने बिल के विरोध में वोट किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023’ पेश किया था।

गुरुवार को बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है। राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है।  यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

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