उमाकांत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु CM एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान “सनातन धर्म को खत्म कर दो” पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं। आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था।
कई राज्यों में एफआईर दर्ज
उदयनिधि के बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई हैं। उदयनिधि ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी FIR को एक जगह कर दिया जाए। उदयनिधि की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने अपील पर सुनवाई की। अदालत अब 15 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।
डेंगू-मलेरिया से की थी सनातन धर्म की तुलना
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने सोमवार को उनके बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो उदयनिधि का सिर कलम करके लाएगा, उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इस दौरान उन्होंने उदयनिधि के पोस्टर पर तलवार चलाई।