जेल से बाहर आएंगे लालू, हाइकोर्ट से मिली जमानत

जेल से बाहर आएंगे लालू, हाइकोर्ट से मिली जमानत
लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम, बिहार

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज बहुचर्चित चारा घोटाला मामले से बड़ी राहत मिली है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। फिर भी लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर आने में 1-2 दिनों का समय लगेगा। कोविड प्रोटोकॉल के कारण उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है। बेल बॉन्ड भरने के बाद उनके जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी।

लालू प्रसाद यादव के वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। और उनकी उम्र काफी हो गई है, साथ भी वो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं।  इसलिए उनकी जमानत मंजूर कर ली जाए। उनके वकील ने हवाला दिया कि इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले अन्य दोषियों की जमानत हो चुकी है।

इसी बीच रांची हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दी। हालांकि, जमानत के लिए उन्होंने कई बार अदालत में याचिका जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की ओर से उन्हें 5-5 लाख रुपये के दो मुचलका भरने का आदेश दिया गया है। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।

हालांकि जमानत के बाद लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जा सकते और देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। साथ ही वो अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।

आपको बता दें कि लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से जुड़े दो अन्य मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। अब दुमका कोषागामार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर निकल जाएंगे।

लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं। उनके वकील ने बताया कि अदालत के फैसले की कॉपी मिलते ही जेल अधीक्षक को उपलब्ध करा दी गई। अब जेल अधीक्षक की ओर से दिल्ली में आदेश की कॉपी भेज कर लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश से अवगत कराएंगे। इस प्रक्रिया में एक-दो दिनों का समय लग सकता है।