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ज्ञानवापी में पूजा भी होगी और नमाज भी… पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

उमाकांत त्रिपाठी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार (1 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाना’ के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 और 31 जनवरी (तहखाना के अंदर पूजा की अनुमति) के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पुजारी पूजा कर रहे हैं। इसलिए तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है, ताकि दोनों समुदाय पूजा कर सकें।

कोर्ट ने जारी किया नोटिस
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ की अनुमति देने के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

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