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आखिरकार मिल गई जमानत: 90 दिन से जेल में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

उमाकांत त्रिपाठी।  शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा- केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी 
जस्टिस खन्ना ने कहा- हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
बीजेपी को सबक सिखाया 
केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले के आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा- उम्मीद है जल्द ही केजरीवाल को CBI मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से यह साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। हर अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है। हालांकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

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