न्यूज़भारतराजनीतिहेडलाइंस

30 दिन जेल में रहे तो PM-CM की कुर्सी जाएगी, गृहमंत्री अमित शाह दोबारा लाएंगे बिल, जानिए इस बार नया क्या

उमाकांत त्रिपाठी।130वां संविधान संशोधन बिल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इस प्रस्तावित कानून को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों के पद पर बने रहने को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले पर विचार कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि समिति इस विवादित प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज होने की संभावना है।

130वें संविधान संशोधन बिल में क्या है प्रस्ताव?

प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और नैतिकता को मजबूत करना बताया जा रहा है। इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई मंत्री या सरकार का प्रमुख किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वह लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि, केवल गिरफ्तारी होने मात्र से पद समाप्त नहीं होगा।

सरकार का मानना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति यदि सत्ता में बना रहता है, तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।

आखिर यह मामला फिर चर्चा में क्यों आया?

पिछले मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय से जुड़े तीन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पेश किया था। इसके बाद इन विधेयकों को विस्तृत अध्ययन और सुझावों के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया था।

 

अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, JPC इस विधेयक पर अपनी अंतिम रिपोर्ट को 17 जुलाई को मंजूरी दे सकती है। रिपोर्ट में इस प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार मानसून सत्र में इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश कर सकती है।

 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव भविष्य में राजनीतिक जवाबदेही और संवैधानिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास साबित हो सकता है।

क्या गिरफ्तारी होते ही छिन जाएगा पद?

इस प्रस्तावित कानून को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केवल गिरफ्तारी होने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा? इसका जवाब है—नहीं।

प्रस्तावित प्रावधान के मुताबिक, केवल गिरफ्तारी के आधार पर किसी व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होना जरूरी हैं:

  • मामला गंभीर अपराध से जुड़ा होना चाहिए।
  • संबंधित व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना चाहिए।

यानी यदि किसी मामले में व्यक्ति को जल्द जमानत मिल जाती है या हिरासत 30 दिन से कम रहती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।

किन मामलों में लागू होगा यह प्रस्तावित कानून?

प्रस्तावित विधेयक हर प्रकार के अपराध पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन मामलों के लिए लागू होगा, जिनमें कानून के तहत कम से कम पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।

उदाहरण के तौर पर हत्या, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले, बड़े वित्तीय अपराध या अन्य गंभीर आपराधिक आरोप इसके दायरे में आ सकते हैं। वहीं छोटे अपराध, तकनीकी उल्लंघन या कम सजा वाले मामलों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना बताया जा रहा है कि केवल गंभीर आरोपों वाले मामलों में ही संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाए।

सरकार इस कानून को क्यों जरूरी मान रही है?

केंद्र सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही और नैतिक मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि यदि कोई मंत्री या शीर्ष पदाधिकारी गंभीर आरोपों के चलते लंबे समय तक जेल में रहता है, तो उसका पद पर बने रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

हालांकि, विपक्षी दलों और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रावधानों का राजनीतिक दुरुपयोग भी संभव है। उनका तर्क है कि केवल आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करना संवैधानिक बहस का विषय हो सकता है।

आगे क्या होगा?

अब सभी की निगाहें संयुक्त संसदीय समिति की 17 जुलाई को आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि समिति इस प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश करती है, तो मानसून सत्र में सरकार इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति और संवैधानिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है।

Related Posts

1 of 847

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *