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Satna Child Marriage Case: 13 साल की बच्ची ने मंदिर में बॉयफ्रेंड से रचाई शादी, परिवार ने थाने में लिखवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, MP के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप.!

सतना: Satna Child Marriage Case ने मध्य प्रदेश में बाल विवाह और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र में 13 वर्ष 6 माह की एक बच्ची के लापता होने के मामले में नया मोड़ तब आया, जब सोशल मीडिया पर उसकी कथित मंदिर विवाह का वीडियो वायरल हो गया। Satna Child Marriage Case से जुड़े इस वीडियो में एक नाबालिग लड़की को एक युवक के साथ विवाह की रस्में निभाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

 

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अधिकारियों के अनुसार, बच्ची के परिवार ने करीब डेढ़ महीने पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति (CWC) मामले की अलग-अलग स्तर पर जांच कर रहे हैं।

11 मई को दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

पुलिस के अनुसार, बरौंधा थाना क्षेत्र के एक परिवार ने 11 मई 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 13 वर्ष 6 माह की बेटी घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने से संबंधित मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस अलग-अलग संभावित पहलुओं पर काम कर रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर वही नाबालिग लड़की एक युवक के साथ मंदिर में विवाह करती हुई दिखाई दे रही है।

वायरल वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की और युवक मंदिर परिसर में विवाह की रस्में निभाते नजर आते हैं। वीडियो में वरमाला पहनाने और फेरे लेने जैसे दृश्य भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा मौके पर कुछ अन्य लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया तथा उसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं।

जांच एजेंसियां वीडियो की सत्यता, घटनाक्रम और उसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन कर रही हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग भी सक्रिय

मामले के सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी इसे गंभीरता से लिया है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नाबालिग बच्ची को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति बच्ची के बयान दर्ज करेगी और उसकी सुरक्षा, परिस्थितियों तथा कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई तय करेगी।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद बरौंधा थाना पुलिस से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा है, इसलिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि बच्ची के बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाल विवाह कानून क्या कहता है?

भारत में बाल विवाह रोकने के लिए Prohibition of Child Marriage Act, 2006 लागू है। इस कानून के तहत निर्धारित आयु से कम उम्र के लड़के या लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है।

इसके अलावा यदि मामला नाबालिग से जुड़ा हो और जांच में अन्य आपराधिक पहलू सामने आते हैं, तो POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act) सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। कौन-कौन सी धाराएं लागू होंगी, यह जांच और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

कानून के अनुसार, यदि किसी बाल विवाह के आयोजन, सहयोग या उसमें भागीदारी के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो, गुमशुदगी की रिपोर्ट, बच्ची के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और मामले में किसकी क्या भूमिका रही।

यह मामला एक बार फिर बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौती और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही यह भी रेखांकित करता है कि ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन और निष्पक्ष जांच बेहद महत्वपूर्ण है।

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