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सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश: ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत लगाई जाए रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी थी, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी।

दुकानदारों के एक समूह ने अर्ज़ी दायर कर कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताजमहल के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

इससे पहले हवाई यातायात में वृद्धि और ताजमहल पर इसके संभावित प्रभाव पर एक निर्णायक अध्ययन के लंबित रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को आगरा के हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त विमान सेवा शुरू करने पर भी रोक लगाई थी।

वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो-कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगरपालिका ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है।

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