चुनाव आयोग के अनुसार, 17+ उम्र के युवा अब 18-वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एडवांस आवेदन कर सकेंगे।
अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपत्तियों की सूची में सुधार के लिए मौजूदा फार्म-11 तथा 11-ए को संशोधित कर एक नया फार्म- 11 बी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें फार्म-8 में प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पते को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी।
इसी प्रकार से फार्म 7, 11, 11ए और 11 बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनान के लिए एक नया फार्म 6-बी जारी किया गया है।
आयु वर्ग — मतदाता संख्या
18-19 — 10,18,635
20-29 — 1,32,99,461
30-39 — 1,42,83,524
40-49 — 1,06,01,914
50-59 — 73,73,357
60-69 — 42,59,339
70-79 — 20,31,903
80-89 — 6,22,506
90-99 — 97,921
100 (प्लस) — 6,861
कुल — 5,35,95,421