अब 17 साल के बाद ही वोटर लिस्ट के लिए युवा कर सकेंगे आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

अब 17 साल के बाद ही वोटर लिस्ट के लिए युवा कर सकेंगे आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश
चुनाव आयोग

चुनाव आयोग के अनुसार, 17+ उम्र के युवा अब 18-वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एडवांस आवेदन कर सकेंगे।

अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपत्तियों की सूची में सुधार के लिए मौजूदा फार्म-11 तथा 11-ए को संशोधित कर एक नया फार्म- 11 बी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें फार्म-8 में प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पते को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी।

इसी प्रकार से फार्म 7, 11, 11ए और 11 बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनान के लिए एक नया फार्म 6-बी जारी किया गया है।

आयु वर्ग — मतदाता संख्या

18-19 — 10,18,635

20-29 — 1,32,99,461

30-39 — 1,42,83,524

40-49 — 1,06,01,914

50-59 — 73,73,357

60-69 — 42,59,339

70-79 — 20,31,903

80-89 — 6,22,506

90-99 — 97,921

100 (प्लस) — 6,861

कुल — 5,35,95,421