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ममता बनर्जी बैकफुट पर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भतीजे अभिषेक से 24 घंटे के नोटिस पर पूछताछ कर सकेगी ED

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला तस्करी के मामले में सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है। अदालत का कहना है कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने अभिषेक और उनकी पत्नी को एक राहत भी दी है, अब ED उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता से ही पूछताछ करेगी। इस मामले में अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी।

बता दें कि नबंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए बड़े झटके की तरह है। अदालत ने बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों के सामने किसी तरह की रुकावट या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए।

आपको बता दें कि, अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया था, जिस पर अदालत ने स्टे लगा दिया है। जांच एजेंसी की ओर से लगातार कई समन भेजे जाने का जवाब न मिलने के बाद यह समन जारी किया गया था। बंगाल कोयला स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी का भी नाम शामिल है। मालूम हो कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ऐसे में ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी के लिए झटका है।

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