महाराष्ट्र

100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

बाम्बे हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगा है। परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में सौ करोड़ रुपए वसूल करने के आरोप में याचिका लगाई थी।

इसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत ही गंभीर है।  मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस को सघन जांच करने की जरूरत है।  हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की आवश्यकता है। 

हाईकोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि हफ्ता वसूली का सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। साथ ही कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।   

आपको बता दें कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। उसी समय से परमबीर सिंह देशमुख पर हमलावर हैं। परमबीर ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देशमुख पर कई अन्य आरोप भी लगाए। 

देशमुख के खिलाफ परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। इसी के बाद परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ अर्जी दी। और आज उसी अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। जबकि देशमुख ने परमबीर सिंह के सभी आरोपों को नकार दिया था। 

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