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आपका भी PF कटता है तो हो जाइए खुश, होने वाले हैं ये बदलाव

आप किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं और आपका भी पीएफ कटता है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की सोमवार को हुई 232वीं बैठक में सरकार से ईपीएस-95 योजना में संशोधन करने की सिफारिश की गई है।

इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो है ईपीएस में जमा पैसे को समय से पहले निकासी की अनुमति देना. साथ ही सीबीटी ने ईपीएफओ की सूचना सुरक्षा नीति के साथ-साथ सर्वर डेटाबेस और डेटाबेस लाइसेंस के भंडारण और खरीद के लिए आईटी हार्डवेयर की खरीद के लिए एक सामान्य नीति बनाने की भी मंजूरी दी है.

इसे अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपका जो पीएफ कटता है वो दो हिस्सों में जमा होता है। एक पीएफ फंड और दूसरा पेंशन फंड में। इसमें से पीएफ फंड से जरुरत के समय राशि निकालने की अनुमति पहले से ही थी। लेकिन अब जो सिफारिश की गई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि अगर आपकी रिटायरमेंट 6 महीने के अंदर होने वाली है तो आप अपने पेंशन फंड में से भी राशि निकाल सकते हैं। यह वाकई में करोड़ों इपीएफ सब्सक्राइबर के लिए खुशी की बात है।

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