1 अप्रैल 2022 से राजधानी के सभी स्कूलों को शत-प्रतिशत खोलने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दी।
दिए गए याचिका में कहा गया था कि तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा जब तक सभी स्कूली बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनशन नहीं हो जाता।
मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सहित देशभर में कोरोना के केसों में कमी आने और तेजी से वैक्सीनेशन होने के चलते दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राजधानी के सभी स्कूलों को 100 परसेंट क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा था कि लगातार 2 साल तक स्कूल बंद रहने की वजह से पढ़ाई के साथ ही बच्चों के विकास पर भी असर पड़ा है।