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7 साल जेल में गुजारेंगे आजम खान, यूपी के पूर्व मंत्री को कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया; इस मामले में हुई सजा

उमाकांत त्रिपाठी।यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अन्य तीन दोषियों को 5 साल की सजा दी है, जबकि 2 लाख का जुर्माना लगाया है।16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए।कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है। इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया।

कोर्ट ने किया आजम खान को बरी
डूंगरपुर केस के एक मामले में 31 जनवरी, 2024 को कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था। यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया था। आजम खान के खिलाफ 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें ज्यादातर कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब तक कुल 5 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें तीन मामलों में उन्हें सजा हुई, जबकि दो मामलों में बरी हो गए।

सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। सुरक्षा कारणों के चलते आजम खान को 22 अक्टूबर, 2023 की सुबह रामपुर जिला कारागार से सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया था।

अब समझिए क्या है 2016 का डूंगरपुर मामला
डूंगरपुर मामला तत्कालीन सपा सरकार का है। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। सरकार बदलने पर तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

आजम को पहले 2 और मामलों में हो चुकी है सजा
आजम को पहले भी दो बार सजा हो चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसमें तीनों को जेल भेजा गया था।रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ स्पीच दी थी। इसमें सीएम, डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी।

आजम खान ने मारा डायलॉग
2019 में लोकसभा में आजम खान सपा के स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, “इन कलक्टर-फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैय्ये हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा।

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