Muzaffarnagar News. मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी के महज 10 महीने बाद एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के सामने शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसका पति शादी के बाद करीब 8 महीने तक उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाता था। उसने पति पर तीन तलाक देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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महिला ने पति पर क्या आरोप लगाए?
शिकायत के मुताबिक, महिला की शादी को करीब 10 महीने हुए थे। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद लगभग 8 महीने तक पति ने उसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। महिला ने पति की शारीरिक अक्षमता को लेकर भी आरोप लगाए हैं।
महिला ने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दिया। इसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास पहुंची और कार्रवाई की मांग की।
पुलिस कर रही मामले की जांच
मामले में महिला की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस की विस्तृत कार्रवाई से जुड़ी जानकारी सामने आना बाकी है।
शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। जांच के बाद ही मामले के तथ्यों और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
तीन तलाक कानून के तहत क्या है प्रावधान?
भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तत्काल और अपरिवर्तनीय तीन तलाक की घोषणा को अमान्य और गैरकानूनी घोषित किया गया है। कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।
हालांकि, इस मामले में कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी, यह शिकायत के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस जांच पर निर्भर करेगा।
फिलहाल मामले में महिला के आरोपों की जांच जारी है। पति का पक्ष और पुलिस की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।














