उमाकांत त्रिपाठी।दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए है । सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दे दी है
जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, ‘संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी।
उन्होंने आगे कहा,जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम-रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबासाहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा।
सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात की। वह शनिवार सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे।सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट बोला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार देखा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक की जेल को मुकदमे के बिना सजा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
बेंच ने कहा, ‘सिसोदिया के मामले में CBI और ED के दर्ज मामलों में कुल 493 गवाहों के नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन मामलों में हजारों पेज के कागजी दस्तावेज और एक लाख से ज्यादा पेज के डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं।कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की दूर तक उम्मीद नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता (सिसोदिया) को लंबे समय के लिए कैद नहीं रखा जा सकता है। ऐसा किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाएगा।’
सुप्रीम कोर्ट ने ASG की अपील नहीं मानी
ED-CBI का पक्ष रख रहे ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ASG) ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं।
ASG ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।
सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद भावुक हुई आतिशी
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हो गईं। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इस दौरान उन्हें सिसोदिया के जमानत की खबर मिली। तभी कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान वो रोने लगीं।
उन्होंने कहा- दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर 17 महीने तक जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। आज सच्चाई की जीत हुई। आज शिक्षा और दिल्ली के बच्चों की जीत हुई।
अखिलेश बोले- सभी को न्याय मिलेगा,
सपा प्रमुख अखिलेश यादव: मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को, जो अभी भी जेल में हैं।
AAP सांसद संजय सिंह: ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है। सत्य की जीत हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। मैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भी जेल से बाहर आने की प्रार्थना करता हूं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर: अच्छी बात है, लेकिन जमानत इससे भी पहले मिलनी चाहिए थी।
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन: लोकतंत्र की जीत, अन्याय-तानाशाही की हार। मनीष सिसोदिया का संघर्ष इतिहास बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा: जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है। शराब नीति घोटाला मामले की जांच अभी भी जारी है। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, सभी को दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया है।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज: सिसोदिया को दावों के आधार पर जमानत नहीं मिली है। उन्हें मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दे दी गई है। वह अभी भी एक आरोपी हैं और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है। दिल्ली का एक ऐसा शिक्षा मंत्री था जो पापी है और जिसने दिल्ली के बच्चों को
‘पाठशाला से मधुशाला’ की ओर धकेलने का पाप किया।
केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू: हत्यारे-बलात्कारी सहित हर अपराधी को भी कभी न कभी जमानत मिल जाती है। हर चोर, हर क्रिमिनल को बेल मिलती है।