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हिजाब मामला: जजों को धमकी देने वाले व्यक्ति को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के रहने वाले रहमतुल्लाह की जमानत अर्जी को बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी है, रहमतुल्लाह ने स्कूल में हिजाब पहनने पर हाल ही में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को धमकी दिया था। इस आरोप में उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया था।

शनिवार को शहर की दीवानी एवं सत्र अदालत ने रहमतुल्लाह की अर्जी को खारिज कर दिया। तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) के एक सदस्य मोहम्मद उस्मानी को भी इसी प्रकार के एक आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

तमिलनाडु के रहमतुल्ला और उस्मानी ने धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब सरकारी वकील बी एस पाटिल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसकी हिरासत जरूरी है, तब न्यायाधीश वी प्रकाश ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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