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आयकरदाता 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकेंगे

केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में संशोधन किया है जिसके तहत 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाता अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नए अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे।

इससे पहले अटल पेंशन योजना में ₹50,000 तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत आयकर में छूट मिलती थी।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा।

मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है। बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं।

एपीवाई में किया गया संशोधन

वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, एक अक्टूबर, 2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

आबादी के वंचित तबके तक पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए एपीवाई में संशोधन किया गया है। विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

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