सीएम सोरेन को सुप्रीम राहत, जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

सीएम सोरेन को सुप्रीम राहत, जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम सोरेन के खिलाफ चल रहे अवैध खनन के आरोपों पर दायर जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

आपको बता दें कि राज्य के खनन मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन पर अवैध पट्टा लेकर खनन करने का आरोप लगा था। जिसपर जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था।

लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इस जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना था।

अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, ”सत्यमेव जयते।”

पीठ ने कहा, ”हमने इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं ठहराते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के 3 जून, 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है।”

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड सरकार और सोरेन की अलग-अलग याचिकाओं पर 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को खनन पट्टा मामले में सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर कार्यवाही करने से रोक दिया था।