उमाकांत त्रिपाठी।NEET मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी । कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी।
CJI चंद्रचूड़ बोले
सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में NEET का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सबसे पहले NEET पर सुनवाई होगी। इसके बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। फिलहाल, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है ।सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने NEET मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक NTA, केंद्र सरकार, CBI और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। CBI, NTA और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे।
CBI ने जांच में किया दावा
CBI जांच में सामने आया है कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर पर ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के कैंडिडेटस ने एग्जाम दिया था। आरोपियों ने एग्जाम में कैंडिडेटस को एग्जाम के लिए गुजराती भाषा सिलेक्ट करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET स्टेकहोल्डर्स से मांगा था जवाब
NEET विवाद पर स्टेकहोल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने NEET विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स – NTA, CBI, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी।
30 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं लगाई गई हैं। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने लगाई हैं।















