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जानिए अपना होटल कैसे खोले; पूरी जानकारी यहाँ जाने

सरकार ने छोटे होटल्स के लिए लाइसेंसिंग के नियम आसान बना दिए हैं. अब छोटे होटल्स को फूड लाइसेंस लेने या रिन्यू कराने के लिए को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने नए आदेश में कहा है कि बजट होटल खुद को नॉन-स्टार कैटेगरी में होने का हलफनामा देकर लाइसेंस पा सकेंगे.

दरअसल टूरिज्म होटल्स को स्टार रेटिंग देती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है लेकिन अक्सर लाइसेंस देते वक्त राज्य स्टार रेटिंग की मांग करते हैं. छोटे होटल्स काफी समय से इस की मांग कर रहे थे.

नियम आसान:

बजट होटल्स को फूड लाइसेंस लेने या रिन्यू कराने के लिए को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है.

बजट होटल खुद को नॉन-स्टार कैटेगरी में होने का हलफनामा देकर लाइसेंस मिल जाएगा.

अबतक लाइसेंस देते वक्त राज्य स्टार रेटिंग की मांग करते हैं.

छोटे होटल्स काफी समय से इस की मांग कर रहे थे.

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