अब अजित पवार गुट के विधायक भी नहीं हैं अयोग्य, स्पीकर ने सुनाया फैसला- अजित गुट ही असली NCP

अब अजित पवार गुट के विधायक भी नहीं हैं अयोग्य,  स्पीकर ने सुनाया फैसला- अजित गुट ही असली NCP

उमाकांत त्रिपाठी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुना दिया है। उन्होंने विधायकों को योग्य बताते हुए उनके खिलाफ सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने अजित गुट को असली NCP भी बताया। अजित पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन है। दरअसल, जुलाई 2023 में शरद पवार की NCP तोड़कर अजित पवार भाजपा सरकार के गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

अजिट गुट ने किया था दावा
इसे लेकर अजित गुट ने दावा किया था कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने अपने गुट को असली NCP बताया था। 5 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने भी अजित के गुट को ही असली NCP बताया और शरद पवार गुट की पार्टी का नाम NCP शरद चंद्र पवार फाइनल किया।

स्पीकर ने क्या कहा?
शरद पवार के हिसाब से नहीं चलने का मतलब यह नहीं है कि विधायकों ने पार्टी विरोधी काम किया है। पार्टी के अंदर की नाराजगी का मतलब विधान मंडल की नाराजगी नहीं होती। पार्टी में मतभेद हुआ, लेकिन विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी संविधान के अनुसार NCP वर्किंग कमेटी सर्वोच्च संस्था है। इसमें 16 स्थायी सदस्य हैं। पार्टी का संविधान स्थायी सदस्यों को इजाजत नहीं देता। हमें नेतृत्व संरचना, पार्टी संविधान और विधायकी की ताकत को देखकर तय करना होगा कि पार्टी किसकी है। पार्टी संविधान और नेतृत्व संरचना में कोई स्पष्टता नहीं है।