दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और केंद्र सरकार को फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि

केंद्र सरकार को यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।