फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुआ ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का मामला, 30 मई को होगी सुनवाई

फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुआ ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का मामला, 30 मई को होगी सुनवाई
ज्ञानवापी

ज्ञानवापी में मुस्लिमों के एंट्री को रोकने का मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तीन मांग वाली इस याचिका में ज्ञानवापी में दूसरे समुदाय के प्रवेश पर रोक, ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने और आदि विशेश्वर की पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। सिविल जज- सीनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन/ फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडेय की अदालत में बुधवार को केस स्थानांतरित कर दिया गया। 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है।

मंगलवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी मामले की वादी राखी सिंह के चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने एक अर्जी दाखिल कर मुस्लिमों के एंट्री पर रोक लगाने की मांग की थी। इसे अदालत ने प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज किया था। जितेंद्र बिसेन विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष हैं। वहीं उनकी पत्नी किरण सिंह अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं।

मंगलवार को आदिविश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह और वादी विकास साह व विद्याचंद ने 77 पेज, 122 पैरा में तीन बिंदुओं पर कोर्ट में आवेदन दिया था। मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ आदि अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को लोगो को ज्ञानवापी मस्जिद में एंट्री के लिए प्रतिबंधित किया जाय, ज्ञानवापी को हिन्दुओं को वहां पर पूजा-पाठ करने के लिए सौंप देने का आदेश दें। साथ ही भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रत्येक दिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ कराई जाए। उन्होंने कोर्ट कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट की भी दलीलें दीं।