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व्यापारियों को राहत, प्लेटफॉर्म टिकट से टैक्स में छूट, जीएसटी काउंसिल 53वीं की बैठक में हुए ये बड़े ऐलान

उमाकांत त्रिपाठी। GST काउंसिल की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फर्जी चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की घोषणा की है. परिषद की बैठक के बाद ब्रीफिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआत होने जा रही है. इससे हमें फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी.

जानिए 3 बड़े फैसले
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि जीएसटी परिषद ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है.

छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में डिटेल और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के रिटर्न के लिए लागू होगा.

जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और पेनाल्टी माफ करने की सिफारिश की है.

व्यापारियों की मिलेगी राहत
इस बैठक में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। इन्होंने राज्य के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए परिषद को धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा कि कार्टन बॉक्स पर जीएसटी दरों में कमी करने से व्यापारियों के खर्चे में कमी आएगी। इस बैठक में काउंसिल ने छोटे और मिडिल क्लास टैक्सपैयर्स की शिकायतों को कम करने के लिए कई निर्णय लिए।

7 अक्टूबर को हुई थी पिछली बैठक
इस बैठक में राज्य के प्रतिनिधिमंडल में आयुक्त राज्य कर और आबकारी यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा शामिल रहे। बता दें जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। पिछले साल परिषद की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी।

 

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