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फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, जानें अब कब होगी सुनवाई?

उमाकांत त्रिपाठी।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

पहली याचिका- सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया।

दूसरी याचिका- CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

केजरीवाल की ओर से एडवोकेट एएम सिंघवी कोर्ट में हुए पेश
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।
शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट एएम सिंघवी कोर्ट में पेश हुए।

जानिए कोर्ट रूम लाइव की अहम बातें-
एएम सिंघवी: उन्हें (केजरीवाल) ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके बाद CBI केजरीवाल से पूछताछ करने आ जाती है।

जस्टिस कांत: उस मामले में क्या हुआ जिसमें जमानत दी गई थी।

सिंघवी: मामले की अंतिम सुनवाई चल रही है। इसे इंश्योरेंस अरेस्टिंग कहा जा सकता है।

सिंघवी: हम CBI केस में अंतरिम जमानत के लिए आए हैं। उन्हें (केजरीवाल) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।

जस्टिस कांत- कोई अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। CBI को नोटिस जारी करते हैं।

सिंघवी: अगली सुनवाई की तारीख अगले हफ्ते कर सकते हैं।

जस्टिस कांत: 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

जानें केजरीवाल के वकील की दलील:
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा- दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद तीन बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को PMLA मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत का भी हवाला दिया। सिंघवी ने कहा- ऐसे में केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए।

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