न्यूज़भारतहेडलाइंस

फिर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब; कल होगा सीएम पद पर फैसला

उमाकांत त्रिपाठी।शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी।28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के ACJ मनमोहन की डिवीजनल बेंच में सुनवाई होगी।केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG एसवी राजू ने करीब डेढ़ घंटे अपनी दलीले रखीं।

ASG राजू बोले
ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें।

ED: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इनकी याचिका काफी बड़ी है। हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी बोले
ये बड़ा अजीब पॉइंट है। वो आदमी जेल में है। 23 मार्च को पिटिशन फाइल की गई थी। उसकी कमियां दूर कर ली गई हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मिस्टर राजू नहीं चाहते होंगे कि उन्हें डिफेक्टेड कॉपी दी जाए। ये सारी खामियां कल रात दूर की गईं और हमने आज इसे मिस्टर राजू से शेयर कर लिया है।

हाईकोर्ट: हम इस मामले पर जवाब चाहते हैं। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी: ED की रिमांड कल खत्म हो रही है और हम इसे चुनौती देते हैं। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट रिमांड का आधार तय करे और इसके लिए किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अभिषेक मनु सिंघवी: यह इस मामले में देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। आप फैसला लें।

ED- इनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है।

हाईकोर्ट- हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

अभिषेक मनु सिंघवी- सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। हाल के वक्त में जब से ED एक्टिव हुई है, तबसे जांच में सहयोग ना करने के आधार का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है।

अभिषेक मनु सिंघवी बोले
क्या मैं कह सकता हूं कि डॉ. सिंघवी आप अपना कबूलनामा ना देकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या खुलासा नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपको अरेस्ट करता हूं। कस्टडी में पूछताछ जांच में सहयोग ना करने पर आधारित है। फरवरी 2024 में मेरे रोल की जांच करनी है, वो भी इलेक्शन से 2 महीने पहले तो गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रोल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, आप भ्रम में हैं। इलेक्शन की शुरुआत होते ही आपने गिरफ्तार कर दिया। ऐसा क्या है, जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते हैं।

Related Posts

हनीमून पर जा रहे कपल ने ट्रेन में की गंदी हरकतें, भड़के यात्रियों ने कहा- ये सब घर पर करो

खबर इंडिया की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें…

180 लड़कियां, 350 अश्लील वीडियो… आखिर क्या है अमरावती कांड, जिसकी सैकड़ों नाबालिग हुई शिकार

खबर इंडिया की। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा से सामने आया वीडियो कांड…

1 of 769

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *