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आजम खां को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी, फिलहाल जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर

सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में 5 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह फैसला न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में सुनाया। हालांकि आजम जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। तीन दिन पहले ही आजम खां के खिलाफ दर्ज स्कूलों की मान्यता से संबंधित एक मामले में जेल में नोटिस तामिला कराया गया है।

बता दें, की कोर्ट ने पांच मई को आजम खान की ओर से वकील इमरान उल्लाह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को तीन घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित किया था। उसके पहले भी कोर्ट ने 4 दिसम्बर 2021 को जमानत अर्जी पर कई दिन की लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया था।

बीते महीने सरकार ने मामले के संदर्भ में कुछ नए तथ्य और पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद जमानत पर पांच मई को फिर सुनवाई की गई। बता दें कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक कुल 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है।

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