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पहले से पैक किए गए उत्पादों के निर्माण की तारीख की घोषणा अनिवार्य

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद), नियम 2011 का नियम पांच हटा दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया था। पहले से पैक की गई वस्तुओं पर इकाई बिक्री मूल्य को इंगित करने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिससे खरीद के समय वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाएगा।

इससे पहले, जिस महीने और साल में उत्पाद का निर्माण या प्री-पैक या आयात किया जाता है, उसका पैकेज में उल्लेख किया जाना आवश्यक था। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस संबंध में उद्योग और संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए पहले से पैक वस्तुओं पर तारीख की घोषणा की अस्पष्टता को दूर करने के लिए, अब उस महीने और वर्ष के लिए घोषणा की आवश्यकता है जिसमें पहले से पैक की गई वस्तुओं के लिए वस्तु का निर्माण किया जाता है।

एमआरपी की घोषणा के प्रावधानों को सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में एमआरपी की अनिवार्य घोषणा करने के लिए चित्रण को हटाकर और प्रदान करके सरल बनाया गया है। इससे निर्माता/पैकर/आयातक को पहले से पैक की गई वस्तुओं पर एमआरपी को सरल तरीके से घोषित करने की मंजूरी दी गयी है।

निर्माता/आयातक/पैकर के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए पहले से पैक वस्तुओं में बेची गई वस्तुओं को संख्या में घोषित करने के नियमों में ढील दी गई है। पहले इस तरह की घोषणाओं को केवल ‘एन’ या ‘यू’ के रूप में दर्शाया जा सकता था। अब मात्राओं को संख्या या इकाई या टुकड़े या जोड़ी या सेट या ऐसे अन्य शब्द के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो पैकेज में मात्रा का प्रतिनिधित्व करता हो। इससे पहले से पैक की गई वस्तुओं में संख्या के आधार पर बेची गई मात्रा की घोषणा की अस्पष्टता दूर होगी।

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