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दिल्ली से सटे नोएडा में 31 मार्च तक धारा 144 लागू

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 31 मार्च, 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी. गौतमबुद्ध नगर जनपद के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों और होली को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बुधवार को सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर ऑफिस के ऑडिटोरियम में बैठक कर इस बारे में चर्चा की गई थी. दे

पुलिस कमिश्नर ने जनपद के सभी धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाओं के साथ बैठक की और आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा. उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो अपने-अपने क्षेत्र में लोगों से बात करें, और पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग देने की अपील करें. उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक शहर में धरना-प्रदर्शन या अवैध रूप से भीड़ इकठ्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा.

कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जाएगी

गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से निगरानी रखी जाएगी. किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैले, इसके लिए भी काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगी.

पुलिस कमिश्नर ने आम जनता आग्रह किया कि वो पुलिस की इस मामले में मदद करें. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कॉमेंट, पोस्ट या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डालने वालों पर नजर रखी जाएगी. जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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