उमाकांत त्रिपाठी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह CBI ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद CBI ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगा।
आमने-सामने आए दिल्ली सीएम-केजरीवाल
सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।
21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
CBI ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे पिछले 87 दिनों से तिहाड़ में बंद हैं। हालांकि वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी CBI ने ट्रायल कोर्ट में ही की। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से वकील विवेक जैन और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं CBI की तरफ से वकील डीपी सिंह ने दलीले दीं। दोनों पक्षों की दलीलें वेकेशन बेंच के जस्टिस अमिताभ रावत ने सुनी।














