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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश पारित करने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र इस अदालत के पास नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवम्बर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान एक भाषण दिया था, जो याचिकाकर्ता के मुताबिक आपत्तिजनक था और उस भाषण से उसकी धार्मिक भावना आहत हुई थी। इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ की जिला अदालत में शिकायत की थी, जिसे निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता ने इसके बाद, सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अदालत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध किया था।

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