मनोरंजन

सलमान खान के खिलाफ केआरके नहीं कर पाएंगे कुछ भी पोस्ट, मुंबई सिटी सिविल कोर्ट का फैसला

सलमान खान और केआरके के बीच चल रहा जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश पारित किया है। जिसमें सलमान ने कमाल आर खान द्वारा कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने और वीडियो बनाने के लिए केआरके से 90 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी।

इस आदेश के बाद कमाल आर खान अब सलमान खान या उनके व्यावसायिक उपक्रमों, उनकी फिल्मों के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न वीडियो बना सकेंगे, न पोस्ट या ट्वीट कर सकेंगे और न ही कोई वीडियो अपलोड कर सकेंगे।

एडिशनल सेशन जज सीवी मराठे ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रतिष्ठा न केवल जीवन का नमक है, बल्कि सबसे शुद्ध खजाना और जीवन का सबसे कीमती इत्र है। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि एक अच्छा नाम धन से बेहतर है। प्रतिष्ठा दूसरों की अच्छी राय का आनंद लेने का एक प्रकार व्यक्तिगत अधिकार है। प्रतिष्ठा की जांच व्यक्तिगत क्षति है। एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक तत्व है, जो संविधान द्वारा दिए गए जीवन के आनंद के अधिकार के साथ समान रूप से संरक्षित है।

सत्र न्यायाधीश ने कहा कि खान एक मामला लेकर आए थे, जिसमें ट्वीट के कारण उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की ओर इशारा किया गया था और इसलिए बातचीत के स्तर पर राहत दी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे नाम और आत्मसम्मान का हकदार है जो दूसरों के पास है।

प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे लोगों के लिए शारीरिक सुरक्षा और स्वतंत्रता से कम कीमती नहीं हैं। कुछ मामलों में वे जीवन से भी प्यारे हो सकते हैं। सलमान खान की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप गांधी और कमाल खान कि ओर से मनोज गडकरी ने दलील रखीं।

What's your reaction?

Related Posts

मैं स्टेज पर नंगी नहीं खड़ी थी… बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन ने लगाई ट्रोलर्स की क्लास, सुनिए क्या कहा

खबर इंडिया की। बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाईं हुईं हैं.…

1 of 38

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *